UP 69000 shikshak bharti news
69000 shikshak Bharti News :
शुक्रवार , 16 अगस्त 2024 को उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने 69000 शिक्षक भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है , जिसमे हाई कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के आदेश दिए है और बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने के भीतर नयी मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए है ! इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले से उत्तर प्रदेश में पिछले चार साल से नौकरी कर रहे हजारों शिक्षकों की नौकरी को खतरे में डाल दिया है ?
Uttar Pradesh Assistant Teacher Recruitment 2019 :
आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन न किए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के जज ए आर मसूदी और जज बृजराज सिंह की खंडपीठ ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली अशोक यादव व अन्य अभ्यर्थियों की 90 विशेष अपीलो पर यह फैसला दिया है। कोर्ट ने यह फैसला मंगलवार को सुनाया था और हाईकोर्ट की बेबसाइट पर इसको शुक्रवार को अपलोड किया गया !
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69000 शिक्षक भर्ती मामला क्या है ( What is 69000 teachers recruitment issue) ? :
69000 सहायक शिक्षक भर्ती की परीक्षा जनवरी 2019 में हुई थी जिसमे 4.10 लाख अभ्यर्थियों ने भाग लिया था और करीब 1.40 लाख अभ्यर्थियों ने क़्वालिफ़ाइ किया था , जिसमे से 69000 शिक्षको के लिए मेरिट लिस्ट जारी की गयी थी ! जब यह मेरिट लिस्ट आयी थी तो इस पर विवाद शुरू हो गया था और कुछ अभ्यर्थियों ने 19000 पदों पर आरक्षण में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे जिस कारण यह मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में लंबित था ! जिसमे हाई कोर्ट ने 69000 शिक्षक भर्ती की मेरिट लिस्ट को रद्द करने के आदेश दिए है और बेसिक शिक्षा विभाग को 3 महीने के भीतर नयी मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए है!
Allahabad High Court Verdict on 69000 shikshak Bharti :
लखनऊ बेंच की इस खंडपीठ ने यह निर्णय लिया है कि सामान्य श्रेणी के लिए मेरिट लिस्ट में मार्क्स लाने पर आरक्षित वर्ग के अभ्यथी को सामान्य श्रेणी में हे माइग्रेट किया जाए और दिए गए ऊर्ध्वाधर आरक्षण का लाभ क्षैतिज आरक्षण को दिया जाना चाहिए और नयी मेरिट लिस्ट बनाते समय आरक्षण अधिनियम की धारा ३(६) सेवा नियम 1981 के अपेंडिक्स A का पूरी तरह से पालन किया जाना चाहिए !